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दस्तावेज़ · तथ्य · विश्लेषण
OCN Research Dossier–008 · प्रारंभिक और आदिवासी-कृषक संघर्ष · विशेष आधार-अध्ययन

भूमि, जमींदारी और काश्तकारी अधिकार

पूर्व-औपनिवेशिक साझा अधिकारों से कंपनी की दीवानी और जमींदार-केंद्रित स्थायी बंदोबस्त तक

Omkar Chaudhary / OCN Research Deskसंपादित विस्तृत शोध संस्करण · 28 अगस्त 2026

भारतीय किसान और आदिवासी आंदोलनों को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि जमीन पर अधिकार किसका था—खेती करने वाले का, समुदाय का, राजा का, जमींदार का या राजस्व वसूलने वाले राज्य का। पूर्व-औपनिवेशिक भारत में ये अधिकार प्रायः बहुस्तरीय और परस्पर जुड़े थे। 1765 की दीवानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी से राजस्व शासक बनाया और 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में जमींदार को भूमि व्यवस्था के केंद्र में रख दिया। यह आधार-अध्ययन किसान के बदलते काश्तकारी अधिकार और आगे के भूमि-संघर्षों की संरचनात्मक पृष्ठभूमि स्पष्ट करता है।

खंड 1

औपनिवेशिक शासन से पहले भूमि-अधिकार की प्रकृति

भारत में भूमि-अधिकार का इतिहास समझने की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आज के अर्थ में ‘निजी संपत्ति’ और ‘भूमि का पूर्ण मालिकाना हक’ जैसी अवधारणाओं को सीधे प्राचीन और मध्यकालीन भारत पर लागू नहीं किया जा सकता। औपनिवेशिक शासन से पहले जमीन पर अधिकार प्रायः कई स्तरों पर बंटे हुए थे। एक ही खेत पर खेती करने वाले परिवार का वंशानुगत अधिकार हो सकता था, गांव समुदाय का सामूहिक दावा हो सकता था, स्थानीय मुखिया या जमींदार को राजस्व वसूली अथवा कुछ पारंपरिक अधिकार प्राप्त हो सकते थे और राजा या राज्य को उपज में हिस्सा लेने का अधिकार हो सकता था।

इसलिए पूर्व-औपनिवेशिक भारतीय भूमि व्यवस्था को समझने की पहली शर्त है—‘स्वामित्व’ और ‘राजस्व लेने के अधिकार’ को एक ही चीज न मानना।

1. क्या राजा सारी जमीन का मालिक था?

भारतीय इतिहास के संबंध में लंबे समय तक यह धारणा प्रचलित रही कि राजा भूमि का सर्वोच्च स्वामी था और किसान केवल उसकी जमीन पर खेती करता था। वास्तविकता इससे अधिक जटिल थी।

राज्य को सामान्यतः कृषि उपज का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार था। प्राचीन धर्मशास्त्रीय और राजनीतिक ग्रंथों में राजा के हिस्से के लिए ‘भाग’ जैसे शब्द मिलते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों और कालखंडों में इसकी मात्रा और वसूली की पद्धति बदलती रही।

लेकिन कर लेने के इस अधिकार का अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं था कि राजा आधुनिक अर्थ में प्रत्येक खेत का निजी मालिक था। गांवों और कृषक परिवारों के पास खेती, उत्तराधिकार और स्थानीय संसाधनों के उपयोग के स्थापित अधिकार थे।

इस व्यवस्था में कम-से-कम तीन स्तर दिखाई देते हैं—

राज्य का राजस्व-अधिकार, गांव समुदाय के सामूहिक अधिकार और कृषक परिवार का वास्तविक जोत-अधिकार।

यही बहुस्तरीय व्यवस्था आगे चलकर औपनिवेशिक भूमि-बंदोबस्तों से टकराई।

2. खेती करने वाले का अधिकार

भारतीय कृषि समाज में भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक दावा उस व्यक्ति या परिवार का था जो उसे पीढ़ियों से जोतता आया था।

भूमि की खेती करते थे, अपने उत्तराधिकारियों को जोत सौंपते थे, स्थानीय प्रथा के अनुसार भूमि से जुड़े अधिकार हस्तांतरित कर सकते थे, और जब तक निर्धारित देय चुकाते रहते थे, उन्हें मनमाने ढंग से हटाना आसान नहीं था।

लेकिन ये अधिकार पूरे भारत में समान नहीं थे। कहीं कृषक अधिकार बहुत मजबूत थे, कहीं स्थानीय प्रभुओं का नियंत्रण अधिक था और कहीं सैन्य तथा राजनीतिक परिवर्तन भूमि संबंधों को लगातार बदलते रहते थे।

इसलिए पूर्व-औपनिवेशिक भारत में एक समान राष्ट्रीय भूमि व्यवस्था की कल्पना करना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।

3. गांव केवल प्रशासनिक इकाई नहीं था

भूमि व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण इकाई गांव समुदाय था।

खेती योग्य जमीन कई स्थानों पर परिवारों के बीच विभाजित रहती थी, लेकिन गांव के अन्य संसाधनों पर सामूहिक अधिकार हो सकते थे। इनमें शामिल थे—

चरागाह, जंगल, तालाब, नदी-नाले, बंजर भूमि, गांव की सीमा में स्थित सामान्य भूमि और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन।

अर्थात खेत पर व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक अधिकार और गांव के संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार एक साथ मौजूद रह सकते थे।

यही कारण है कि भूमि को केवल खेत के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन, ईंधन, लकड़ी, चारा, पानी और जंगल भी कृषि उत्पादन का हिस्सा थे।

औपनिवेशिक शासन में जब जंगल, बंजर भूमि और तथाकथित ‘बेकार भूमि’ पर राज्य ने अधिक प्रत्यक्ष दावा करना शुरू किया, तब यह केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था। इससे ग्रामीण समुदायों के सदियों पुराने उपयोग-अधिकार प्रभावित हुए।

4. भूमि खरीदी-बेची जाती थी या नहीं?

यह कहना भी सही नहीं होगा कि औपनिवेशिक शासन से पहले भारत में जमीन की खरीद-बिक्री होती ही नहीं थी।

भूमि दान, बिक्री, गिरवी और हस्तांतरण के प्रमाण विभिन्न कालों से मिलते हैं। मंदिरों, ब्राह्मणों, धार्मिक संस्थाओं, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को भूमि-अनुदान दिए जाने की लंबी परंपरा थी।

लेकिन आधुनिक भूमि बाजार और पूर्व-औपनिवेशिक भूमि हस्तांतरण में बड़ा अंतर था।

जमीन केवल एक स्वतंत्र व्यापारिक वस्तु नहीं थी। उस पर परिवार, जाति, बिरादरी, गांव, स्थानीय सत्ता और राज्य—सभी के विभिन्न प्रकार के दावे हो सकते थे। इसलिए भूमि का हस्तांतरण सामाजिक संबंधों से अलग कोई सरल आर्थिक सौदा नहीं था।

औपनिवेशिक शासन ने धीरे-धीरे जमीन को मापी जा सकने वाली, दर्ज की जा सकने वाली, कर निर्धारित की जा सकने वाली और बाजार में हस्तांतरित संपत्ति के रूप में अधिक स्पष्टता से परिभाषित किया।

यहीं से भूमि संबंधों में एक बुनियादी परिवर्तन आरंभ हुआ।

5. मुगल काल की भूमि व्यवस्था

औपनिवेशिक शासन से ठीक पहले भारत के बड़े हिस्से में मुगल राजस्व व्यवस्था का प्रभाव था। इसलिए किसान–राज्य संबंध समझने के लिए मुगल व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

मुगल शासन में कृषि राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। भूमि का सर्वेक्षण, फसल का अनुमान, उपज की कीमत और राजस्व निर्धारण प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य थे।

अकबर के शासन में टोडरमल से संबंधित राजस्व सुधारों और ज़ब्त व्यवस्था ने भूमि मापन तथा औसत उत्पादन और कीमत के आधार पर राजस्व निर्धारण को अधिक व्यवस्थित रूप दिया।

लेकिन मुगल राज्य का उद्देश्य आधुनिक अर्थ में जमीन का निजी स्वामी बनना नहीं था। उसका मुख्य सरोकार कृषि उत्पादन से अपना राजस्व हिस्सा प्राप्त करना था।

इस व्यवस्था में किसान, जमींदार और राज्य के अधिकार एक-दूसरे के ऊपर स्थित थे।

6. मुगलकालीन ‘जमींदार’ आधुनिक जमींदार से अलग था

मुगल काल में ‘जमींदार’ शब्द का अर्थ हर जगह वैसा नहीं था जैसा 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बाद बंगाल में विकसित हुआ।

मुगलकालीन जमींदार कई प्रकार के हो सकते थे—

स्थानीय मुखिया, वंशानुगत प्रभु, राजस्व संग्रहकर्ता, क्षेत्रीय सरदार अथवा गांवों के समूह पर पारंपरिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति।

उनका अधिकार केवल भूमि के निजी मालिक का अधिकार नहीं था। वे राज्य और कृषक समाज के बीच मध्यस्थ भी हो सकते थे।

कुछ जमींदार स्वयं शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों जैसे थे, जबकि कुछ का अधिकार सीमित राजस्व हिस्सेदारी तक था।

इसलिए मुगलकालीन जमींदार को सीधे ब्रिटिशकालीन भूमि-मालिक मान लेना ऐतिहासिक भूल होगी।

7. जागीरदार भी जमीन का निजी मालिक नहीं था

मुगल व्यवस्था में अधिकारियों और मनसबदारों को राजस्व प्राप्त करने के लिए जागीरें दी जाती थीं।

लेकिन जागीर सामान्यतः जमीन का स्थायी निजी स्वामित्व नहीं थी। जागीरदार को किसी क्षेत्र से निर्धारित राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिलता था।

जागीरें स्थानांतरित भी की जा सकती थीं।

इसलिए जागीरदार का अधिकार मुख्यतः राजस्व-अधिकार था, न कि आधुनिक अर्थ में पूर्ण निजी भू-स्वामित्व।

यह अंतर बाद में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने अनेक क्षेत्रों में राजस्व प्राप्त करने वाले मध्यस्थों के अधिकारों को भूमि के अधिक स्पष्ट स्वामित्व-अधिकार में बदल दिया।

8. आदिवासी समाज में जमीन की अवधारणा बिल्कुल अलग थी

पूर्व-औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन लंबे समय तक उपेक्षित पक्ष आदिवासी समुदायों की भूमि व्यवस्था है।

कई आदिवासी क्षेत्रों में जंगल, जमीन, पानी और गांव को अलग-अलग संपत्ति की तरह नहीं देखा जाता था। वे सामुदायिक जीवन और उत्पादन व्यवस्था के परस्पर जुड़े हिस्से थे।

छोटानागपुर में मुंडाओं की खूंटकट्टी व्यवस्था इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है।

‘खूंट’ मोटे तौर पर वंश अथवा संस्थापक परिवार और ‘कट्टी’ जंगल काटकर बसावट तथा खेती विकसित करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया से जुड़ा था।

जिस वंश समूह ने जंगल साफ करके गांव बसाया, उसके वंशजों का उस गांव की जमीन पर सामुदायिक–वंशानुगत दावा माना जाता था।

यह अधिकार किसी एक व्यक्ति के आधुनिक निजी स्वामित्व जैसा नहीं था।

जंगल साफ करना, गांव बसाना और भूमि को खेती योग्य बनाना ही अधिकार की सामाजिक वैधता का आधार था।

9. संथाल, मुंडा, हो और दूसरे समुदाय

पूर्वी और मध्य भारत के अनेक आदिवासी समुदायों में जमीन का संबंध समुदाय, वंश और गांव से था।

संथालों की बसावट में भी जंगल साफ करके कृषि क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण थी। इसी प्रकार मुंडा, हो, उरांव और अन्य समुदायों की विभिन्न स्थानीय व्यवस्थाओं में गांव, वंश और सामुदायिक संसाधनों के अधिकार परंपरागत संस्थाओं से नियंत्रित होते थे।

इन व्यवस्थाओं में भूमि केवल आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति नहीं थी।

पूर्वजों की विरासत, सामाजिक पहचान, धार्मिक संसार, आजीविका और सामुदायिक स्वायत्तता—सब कुछ थी।

इसीलिए बाद में भूमि पर बाहरी जमींदार, ठेकेदार, महाजन और औपनिवेशिक अधिकारी का प्रवेश आदिवासी समाज के लिए केवल आर्थिक हस्तक्षेप नहीं था। वह उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर हमला बन गया।

10. जंगल और खेती के बीच आधुनिक विभाजन नहीं था

आज प्रशासन खेत और जंगल को अलग-अलग कानूनी श्रेणियों में रखता है। पूर्व-औपनिवेशिक आदिवासी और अनेक ग्रामीण समाजों में यह विभाजन इतना कठोर नहीं था।

ईंधन, फल, औषधियां, शहद, लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और कृषि उपकरणों की सामग्री प्राप्त करते थे।

झूम या स्थानांतरित खेती करने वाले समुदायों के लिए जंगल स्वयं कृषि चक्र का हिस्सा था।

इसलिए बाद में जब औपनिवेशिक सरकार ने जंगल को ‘सरकारी वन’ घोषित किया, तब उसने केवल पेड़ों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया। उसने उस संपूर्ण जीवन-व्यवस्था को बदल दिया जिसमें कृषि और जंगल एक ही आर्थिक-सामाजिक संसार के अंग थे।

11. भूमि और जाति व्यवस्था

पूर्व-औपनिवेशिक ग्रामीण भारत में भूमि-अधिकार समानतामूलक नहीं थे।

जाति व्यवस्था का भूमि और श्रम से गहरा संबंध था। प्रभावशाली कृषक और उच्च सामाजिक समूह कई क्षेत्रों में अधिक भूमि तथा स्थानीय सत्ता पर नियंत्रण रखते थे, जबकि निम्न जातियों और सेवा समुदायों की स्थिति कमजोर हो सकती थी।

कई समुदाय भूमि पर स्वतंत्र अधिकार रखने के बजाय श्रम, सेवा अथवा आश्रित काश्तकारी से जुड़े थे।

इसलिए यह मान लेना भी गलत होगा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय गांव किसी समानतामूलक ‘ग्राम गणराज्य’ की तरह थे।

गांव समुदायों में सहयोग था, लेकिन उनके भीतर जाति, शक्ति, श्रम और संसाधनों की असमानताएं भी मौजूद थीं।

12. भूमि-अनुदान और स्थानीय सत्ता

प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजाओं द्वारा भूमि-अनुदान देने की व्यापक परंपरा थी।

ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनुदान, मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को दी गई जमीन तथा अधिकारियों और सैन्य व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों ने कई क्षेत्रों में स्थानीय सत्ता संरचनाओं को प्रभावित किया।

कई बार अनुदान केवल जमीन नहीं बल्कि उससे जुड़े राजस्व अथवा अन्य अधिकारों का हस्तांतरण भी कर सकता था।

इससे स्पष्ट होता है कि भूमि-अधिकार एक अकेला अधिकार नहीं था। अलग-अलग अधिकारों को अलग व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के बीच बांटा जा सकता था।

यही बहुस्तरीय अधिकार व्यवस्था पूर्व-औपनिवेशिक भूमि संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी।

13. किसान का अधिकार मजबूत भी था और असुरक्षित भी

कई क्षेत्रों में पीढ़ियों से खेती करने वाले किसान को स्थानीय समाज वैध जोतदार मानता था। उसके अधिकार परंपरा, समुदाय और लगातार खेती करने से पैदा होते थे।

लेकिन आधुनिक राज्य की तरह उसके पास हर जगह लिखित भूमि अभिलेख, पंजीकृत दस्तावेज और स्पष्ट कानूनी स्वामित्व प्रमाण नहीं होते थे।

जब तक स्थानीय सामाजिक व्यवस्था कायम थी, परंपरा ही अधिकार की रक्षा कर सकती थी।

तो मौखिक परंपरा और सामुदायिक अधिकार लिखित दस्तावेज के सामने कमजोर पड़ सकते थे।

यही समस्या औपनिवेशिक शासन में विस्फोटक रूप लेने वाली थी।

14. अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या बदलना चाहा?

ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने मूल समस्या दार्शनिक नहीं, राजकोषीय थी।

1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद कंपनी को विशाल कृषि क्षेत्र से नियमित राजस्व चाहिए था।

इसके लिए उसे तीन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहिए थे—

जमीन किसकी है? कर कौन देगा? और भुगतान न करने पर किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा?

पूर्व-औपनिवेशिक बहुस्तरीय व्यवस्था इन प्रश्नों का एक सरल उत्तर नहीं देती थी।

किसान खेती करता था। जमींदार राजस्व ले सकता था। गांव समुदाय के सामूहिक अधिकार थे। राज्य अपना हिस्सा मांगता था। कुछ क्षेत्रों में वंश और समुदाय के प्रथागत अधिकार थे।

कंपनी शासन ने इस जटिलता को राजस्व प्रशासन के अनुकूल स्पष्ट श्रेणियों में बांटना शुरू किया।

15. अधिकार से ‘संपत्ति’ की ओर संक्रमण

यहीं भारतीय भूमि इतिहास का निर्णायक परिवर्तन दिखाई देता है।

पूर्व-औपनिवेशिक व्यवस्था में भूमि पर अधिकारों का एक समुच्चय मौजूद था। ब्रिटिश शासन ने धीरे-धीरे यह तय करने की कोशिश की कि जमीन का विधिक मालिक कौन है और राज्य उससे कितना निश्चित राजस्व प्राप्त करेगा।

बंगाल में इसका सबसे प्रसिद्ध परिणाम था—

1793 का स्थायी बंदोबस्त।

इस व्यवस्था में जमींदारों को ऐसी विधिक स्थिति मिली जिसने पुराने राजस्व मध्यस्थ और आधुनिक भू-स्वामी के बीच संबंध को गहराई से बदल दिया।

इसके बाद प्रश्न केवल यह नहीं रहा कि कौन राजस्व वसूलता है।

जमीन का मालिक कौन है और किसान उस मालिक के अधीन किस अधिकार से खेती करता है?

यहीं से ‘काश्तकारी अधिकार’ का प्रश्न अधिक तीखा होता गया।

16. औपनिवेशिक हस्तक्षेप इतना विस्फोटक क्यों हुआ?

क्योंकि अंग्रेजों ने केवल कर प्रणाली नहीं बदली।

भूमि मापी, सीमाएं निर्धारित कीं, अभिलेख तैयार किए, स्वामित्व की कानूनी श्रेणियां बनाईं, राजस्व दायित्व निश्चित किए, भूमि को नीलामी योग्य बनाया, अदालतों के माध्यम से अधिकार तय किए और जमीन को बाजार से अधिक गहराई से जोड़ा।

इस प्रक्रिया में पुराने अधिकार समाप्त हमेशा नहीं हुए, लेकिन उनका कानूनी अर्थ बदल गया।

जो व्यक्ति पहले राजस्व मध्यस्थ था, वह कहीं अधिक शक्तिशाली भू-स्वामी बन सकता था।

जो कृषक पीढ़ियों से खेत जोत रहा था, वह कानूनी भाषा में ‘रैयत’ या ‘काश्तकार’ बन सकता था।

और जिस आदिवासी समुदाय के लिए पूरा जंगल–गांव सामुदायिक क्षेत्र था, उसे अचानक बताया जा सकता था कि जंगल राज्य का है और खेती योग्य भूखंड किसी दर्ज स्वामी का।

यहीं भविष्य के प्रतिरोध का बीज पड़ा।

17. भूमि प्रश्न से विद्रोह तक

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के अनेक किसान और आदिवासी विद्रोहों की जड़ इसी संक्रमण में खोजी जा सकती है।

रंगपुर में राजस्व और इजारेदारी का प्रश्न उठा।

कोल क्षेत्र में भूमि पर बाहरी हस्तक्षेप और दिकुओं का प्रवेश विस्फोटक बना।

संथालों के लिए जमीन, महाजन, जमींदार और औपनिवेशिक प्रशासन एक-दूसरे से जुड़ गए।

मुंडाओं के लिए खूंटकट्टी अधिकारों का क्षरण अंततः बिरसा मुंडा के उलगुलान के केंद्रीय प्रश्नों में शामिल हुआ।

इसलिए इन विद्रोहों को अलग-अलग स्थानीय घटनाओं के रूप में पढ़ना अधूरा होगा।

उनके पीछे एक साझा ऐतिहासिक प्रश्न था—

परंपरा से जिस जमीन पर समुदाय और कृषक का अधिकार था, औपनिवेशिक कानून में उस जमीन का मालिक आखिर कौन बन गया?

18. तीन व्यवस्थाओं का मूल अंतर

पूर्व-औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था को संक्षेप में तीन परतों में समझा जा सकता है।

पहली—राज्य का अधिकार: कृषि उत्पादन से राजस्व प्राप्त करना।

दूसरी—स्थानीय और सामुदायिक अधिकार: गांव, वंश, बिरादरी अथवा आदिवासी समुदाय के जंगल, चरागाह, पानी और साझा भूमि पर दावे।

तीसरी—कृषक का अधिकार: जिस खेत को परिवार पीढ़ियों से जोतता था, उस पर उसकी वास्तविक और अक्सर वंशानुगत दावेदारी।

इनके ऊपर स्थानीय जमींदार, मुखिया, सरदार, जागीरदार तथा अन्य मध्यस्थों के अलग-अलग अधिकार हो सकते थे।

यही कारण है कि भूमि पर किसी एक पक्ष का सर्वसमावेशी स्वामित्व निर्धारित करना कठिन था।

19. सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष

औपनिवेशिक शासन से पहले भारत में भूमि-अधिकार की कोई एक सार्वदेशिक व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्र, राज्य, समुदाय और काल के अनुसार भारी विविधता थी।

फिर भी एक व्यापक अंतर स्पष्ट दिखाई देता है।

पूर्व-औपनिवेशिक व्यवस्था मुख्यतः परंपरा, खेती, समुदाय, राजस्व और सामाजिक संबंधों पर आधारित बहुस्तरीय अधिकारों की व्यवस्था थी। औपनिवेशिक शासन ने इन्हें सर्वेक्षण, अभिलेख, न्यायालय, निश्चित राजस्व और विधिक संपत्ति की अधिक कठोर श्रेणियों में बदलने की कोशिश की।

इस परिवर्तन से कुछ पुराने अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली, लेकिन दूसरी ओर अनेक कृषक और आदिवासी समुदाय ऐसे भी थे जिनके प्रथागत अधिकार कमजोर पड़े।

यही विरोधाभास आगे भारतीय भूमि प्रश्न का केंद्र बना।

निष्कर्ष : जमीन पर अधिकार किससे पैदा होता है?

भारतीय किसान और आदिवासी आंदोलनों के इतिहास का शायद सबसे बुनियादी प्रश्न यही है।

क्या भूमि-अधिकार राज्य के दस्तावेज से पैदा होता है?

या वह समुदाय और कृषक वास्तविक अधिकारी हैं जिन्होंने जंगल साफ किया, गांव बसाया, भूमि को खेती योग्य बनाया और पीढ़ियों तक उसे जोता?

औपनिवेशिक शासन से पहले इन प्रश्नों के उत्तर प्रायः एक-दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में थे। ब्रिटिश शासन ने इन्हें कानूनी रूप से अलग-अलग परिभाषित करने का प्रयास किया।

और इसी प्रक्रिया में राजा–जमींदार–किसान का पुराना संबंध धीरे-धीरे मालिक–काश्तकार–राज्य के नए संबंध में बदलने लगा।

यहीं से अगले चरण की कहानी शुरू होती है—1765 की दीवानी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजस्व राज्य और अंततः 1793 का स्थायी बंदोबस्त।

अगला अध्याय

1765 की दीवानी और औपनिवेशिक राजस्व राज्य का निर्माण — जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी से भू-राजस्व शासक बनी

खंड 2

1765 की दीवानी और औपनिवेशिक राजस्व राज्य का निर्माण — जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी से भू-राजस्व शासक बनी

भारतीय भूमि-अधिकार और किसान आंदोलनों के इतिहास में 12 अगस्त 1765 एक निर्णायक मोड़ है। इसी दिन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। इसका अर्थ था कि कंपनी को इन प्रदेशों से भू-राजस्व तथा अन्य दीवानी आय एकत्र करने का अधिकार मिल गया।

यह केवल प्रशासनिक अधिकार का हस्तांतरण नहीं था। इसके साथ भारत में एक ऐसी सत्ता का उदय हुआ जिसकी प्राथमिक प्रकृति व्यापारिक थी, लेकिन जिसे अब विशाल कृषि अर्थव्यवस्था से राजस्व निकालने का अधिकार प्राप्त हो चुका था।

1757 की प्लासी ने कंपनी को बंगाल की राजनीति में निर्णायक हस्तक्षेप की शक्ति दी थी। 1764 की बक्सर की लड़ाई ने उस शक्ति को सैन्य आधार प्रदान किया। लेकिन 1765 की दीवानी ने उस सैन्य-राजनीतिक प्रभुत्व को राजकोषीय सत्ता में बदल दिया।

अब कंपनी को केवल भारतीय माल खरीदकर यूरोप में बेचने से लाभ कमाने की आवश्यकता नहीं थी। वह भारतीय कृषक अर्थव्यवस्था से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपने प्रशासन, सेना और व्यापार को चलाने में कर सकती थी।

यहीं से किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध अप्रत्यक्ष व्यापारिक संपर्क से बदलकर राजस्वदाता और राजस्व-सत्ता के संबंध में प्रवेश करता है।

1. प्लासी से दीवानी तक : आठ वर्षों में सत्ता का परिवर्तन

1757 से 1765 के बीच केवल आठ वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति असाधारण रूप से बदल गई।

प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। कंपनी को राजनीतिक प्रभाव, व्यापारिक सुविधाएं और भारी आर्थिक लाभ प्राप्त हुए।

लेकिन कंपनी की समस्या यह थी कि उसका प्रभाव बढ़ रहा था, जबकि प्रशासनिक संरचना अभी नवाब के नाम पर चल रही थी।

मीर जाफर के बाद मीर कासिम सत्ता में आए। उन्होंने बंगाल की प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति सुधारने तथा कंपनी के कर्मचारियों की व्यापारिक विशेषाधिकारों से पैदा हुई असमानता को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर कंपनी का सामना किया।

बक्सर, 22 अक्टूबर 1764।

कंपनी की सेना ने संयुक्त शक्तियों को पराजित कर दिया।

प्लासी की तुलना में बक्सर की विजय का राजनीतिक महत्व अधिक व्यापक था। प्लासी ने बंगाल के नवाब पर कंपनी का प्रभाव स्थापित किया था; बक्सर ने कंपनी को बंगाल से बाहर उत्तर भारतीय राजनीति में भी एक प्रमुख सैन्य शक्ति सिद्ध कर दिया।

इसके बाद मुगल सम्राट के साथ समझौते का रास्ता खुला।

2. 12 अगस्त 1765 : दीवानी का अधिकार

इलाहाबाद की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की।

‘दीवानी’ का संबंध मुख्यतः राजस्व और दीवानी प्रशासन से था।

कृषि प्रधान बंगाल में इसका अर्थ अत्यंत व्यापक था। राज्य की आय का प्रमुख आधार भूमि और कृषि उत्पादन था।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सावधानी आवश्यक है।

1765 में कंपनी को दीवानी मिलने का अर्थ यह नहीं था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त भूमि अचानक कंपनी की आधुनिक निजी संपत्ति बन गई।

कंपनी को मूलतः राजस्व-सत्ता प्राप्त हुई थी।

लेकिन आगे चलकर इसी राजस्व अधिकार के आधार पर उसने भूमि संबंधों, जमींदारों, किसानों और स्थानीय प्रशासन को पुनर्गठित करना शुरू किया।

3. व्यापारी कंपनी के सामने नया प्रश्न : किसान से कितना लिया जाए?

ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापारिक निगम थी।

उसका संस्थागत उद्देश्य लाभ कमाना था।

अब उसी कंपनी को लाखों किसानों से जुड़े विशाल कृषि क्षेत्र का राजस्व प्रशासन संभालना था।

यहां एक बुनियादी अंतर्विरोध पैदा हुआ।

एक पारंपरिक राज्य को दीर्घकाल में कृषि उत्पादन, ग्रामीण स्थिरता, प्रजा और राजस्व—सभी का संतुलन बनाए रखना पड़ता था।

कंपनी के अधिकारियों और निदेशकों पर दूसरी तरह का दबाव भी था—

राजस्व बढ़े, व्यापार चले, सैन्य खर्च निकले और कंपनी के शेयरधारकों को लाभ मिले।

इसलिए बंगाल की भूमि उसके लिए केवल राजनीतिक क्षेत्र नहीं थी; वह वित्तीय संसाधन भी थी।

यहीं से औपनिवेशिक राजस्व राज्य की मूल प्रवृत्ति विकसित होने लगी।

4. अब भारतीय राजस्व से भारतीय माल खरीदा जा सकता था

दीवानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम था।

पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से वस्त्र, रेशम और अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए यूरोप से बहुमूल्य धातु अथवा धन लाना पड़ता था।

अब बंगाल से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा कंपनी भारतीय वस्तुएं खरीदने में इस्तेमाल कर सकती थी।

अर्थात भारतीय कृषक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से निकला धन कंपनी के व्यापार को वित्तपोषित करने लगा।

इस परिवर्तन को समझे बिना औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति समझना कठिन है।

राजस्व और व्यापार अब अलग-अलग गतिविधियां नहीं रहे।

राजनीतिक सत्ता → भू-राजस्व → व्यापार → सैन्य शक्ति

कंपनी की सेना ने क्षेत्र जीता; जीते हुए क्षेत्र से राजस्व आया; राजस्व ने सेना और व्यापार को वित्त दिया; और वही संसाधन आगे राजनीतिक विस्तार में सहायक बने।

5. द्वैध शासन : अधिकार कंपनी का, प्रशासन नवाब के नाम पर

1765 के बाद बंगाल में जिस व्यवस्था का विकास हुआ, उसे सामान्यतः द्वैध शासन कहा जाता है।

व्यवहार में राजस्व का निर्णायक अधिकार कंपनी के पास था, जबकि निजामत—कानून-व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े औपचारिक कार्य—नवाब की व्यवस्था से जुड़े रहे।

शक्ति एक पक्ष के पास और प्रशासनिक उत्तरदायित्व दूसरे के नाम पर।

कंपनी राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण चाहती थी, लेकिन प्रत्यक्ष शासन की पूरी जिम्मेदारी तुरंत नहीं लेना चाहती थी।

पुराने भारतीय अधिकारियों और राजस्व तंत्र का उपयोग जारी रहा।

इस व्यवस्था में जवाबदेही धुंधली हो गई।

किसान और स्थानीय समाज के सामने पुराने अधिकारी दिखाई देते थे, लेकिन उनके ऊपर वास्तविक वित्तीय शक्ति तेजी से कंपनी के हाथों में केंद्रित हो रही थी।

6. जमींदार की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो गई?

वह लाखों किसानों से सीधे राजस्व कैसे वसूले?

उसके पास न पर्याप्त स्थानीय प्रशासनिक ढांचा था, न ग्रामीण समाज की पूरी समझ और न भूमि संबंधों का व्यवस्थित अभिलेख।

इसलिए उसे मौजूदा मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ा।

जमींदार, स्थानीय राजस्व अधिकारी, अमील और अन्य मध्यस्थ कंपनी की राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण बने रहे।

लेकिन धीरे-धीरे उनके साथ कंपनी का संबंध बदलने लगा।

किस व्यक्ति अथवा संस्था को किसी निश्चित क्षेत्र के राजस्व के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है?

यहीं से जमींदार की स्थिति को अधिक स्पष्ट और कठोर राजस्व दायित्व से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई।

आगे चलकर यही प्रयोग 1793 के स्थायी बंदोबस्त में निर्णायक रूप लेने वाला था।

7. किसान कहां था?

इस पूरे परिवर्तन में सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि कृषि उत्पादन का वास्तविक आधार किसान था, लेकिन प्रारंभिक कंपनी नीति का केंद्रीय प्रश्न किसान का अधिकार नहीं बल्कि राजस्व की सुनिश्चितता था।

भूमि जोतता था, बीज लगाता था, फसल पैदा करता था, मौसम का जोखिम उठाता था और अंततः उसी उत्पादन से पूरी राजस्व श्रृंखला चलती थी।

फिर भी कंपनी के लिए प्राथमिक प्रशासनिक प्रश्न था—

कितना राजस्व निर्धारित किया जाए और उसे कौन जमा करेगा?

यहीं से किसान और भूमि के संबंध पर एक नई शक्ति संरचना बनने लगी।

राजस्व मांग ऊपर से निर्धारित होती थी और उसका दबाव विभिन्न मध्यस्थों से गुजरते हुए अंततः कृषक तक पहुंचता था।

8. भूमि-अधिकार से पहले राजस्व-अधिकार

यह तथ्य आगे के पूरे भूमि इतिहास को समझने की कुंजी है।

ब्रिटिश शासन ने शुरुआत में यह तय नहीं किया था कि पूरे भारत के लिए एक ही भूमि व्यवस्था होगी।

कहीं जमींदार को केंद्रीय इकाई बनाया गया।

कहीं गांव अथवा महाल को राजस्व इकाई बनाया गया।

इन्हीं प्रयोगों से आगे तीन प्रसिद्ध व्यवस्थाएं विकसित हुईं—

स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और महलवाड़ी व्यवस्था।

लेकिन इन सभी के पीछे मूल प्रश्न एक था—

राज्य का भू-राजस्व नियमित, अनुमानित और अधिकतम संभव सीमा तक सुरक्षित कैसे किया जाए?

9. 1769–70 का बंगाल अकाल : राजस्व राज्य की पहली बड़ी परीक्षा

दीवानी मिलने के कुछ ही वर्षों बाद बंगाल एक विनाशकारी संकट में फंस गया।

1769–70 का बंगाल अकाल अठारहवीं शताब्दी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में गिना जाता है।

फसल की विफलता, मौसम संबंधी संकट, खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण की समस्याएं तथा तत्कालीन राजनीतिक-राजस्व व्यवस्था—इन सबने संकट को भयावह बनाया।

समकालीन और बाद के अनुमानों में मृत्यु की संख्या को लेकर काफी अंतर है। इसलिए किसी एक संख्या को निर्विवाद तथ्य मानना उचित नहीं है। लेकिन इसमें विवाद नहीं कि जनहानि अत्यंत व्यापक थी और अनेक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए।

अकाल ने कंपनी शासन की एक गंभीर समस्या उजागर की—

राजस्व वसूली की जरूरत और कृषक समाज की उत्पादन क्षमता के बीच संबंध।

यदि किसान मर रहा हो, गांव उजड़ रहे हों और खेती योग्य जमीन खाली हो रही हो, तो केवल राजस्व मांग बनाए रखने से राज्य की दीर्घकालीन आय भी सुरक्षित नहीं रह सकती।

10. अकाल और राजस्व नीति को सरल कारण–परिणाम में नहीं बांधना चाहिए

यहां इतिहासलेखन की सावधानी जरूरी है।

बंगाल अकाल को केवल एक कारण—कंपनी की राजस्व नीति—से समझना पर्याप्त नहीं होगा। प्राकृतिक परिस्थितियों और फसल संकट की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

लेकिन कंपनी प्रशासन की नीतियां, राजस्व दबाव और संकट-प्रबंधन की सीमाएं भी ऐतिहासिक बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

अकाल इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि उसने दिखाया कि एक व्यापारिक कंपनी द्वारा नियंत्रित राजस्व राज्य के सामने जनकल्याण और वित्तीय हित के बीच गंभीर अंतर्विरोध पैदा हो सकता है।

वह कंपनी की राजकोषीय व्यवस्था का आधार बन चुका था।

11. 1772 : कंपनी ने पर्दे के पीछे से निकलकर नियंत्रण बढ़ाया

द्वैध शासन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था।

1772 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कंपनी ने बंगाल के राजस्व प्रशासन पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया और द्वैध व्यवस्था समाप्त की।

राजस्व वसूली के लिए ठेके और नीलामी जैसी प्रणालियों का सहारा लिया गया। कंपनी ऐसे व्यक्तियों को राजस्व संग्रह का अधिकार देने लगी जो निर्धारित रकम देने का वादा करते थे।

जो सबसे अधिक राजस्व देने का वादा करे, उसे संग्रह का अधिकार दिया जा सकता है।

लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे।

यदि राजस्व ठेकेदार ने कंपनी को बहुत ऊंची रकम देने का वादा किया था, तो उसे किसान से उससे भी अधिक निकालना पड़ता था ताकि वह अपना लाभ बचा सके।

यह संरचना अल्पकालीन अधिकतम वसूली को प्रोत्साहित कर सकती थी।

12. राजस्व खेती और इजारेदारी की समस्या

राजस्व ठेकेदारी अथवा इजारेदारी ने भूमि संबंधों में एक नया अस्थिर तत्व जोड़ा।

जिस व्यक्ति को कुछ वर्षों के लिए राजस्व संग्रह का अधिकार मिला, उसके पास दीर्घकालीन कृषि सुधार की तुलना में तत्काल अधिक वसूली का प्रोत्साहन अधिक हो सकता था।

यदि उसका अधिकार अस्थायी था, तो किसान की उत्पादक क्षमता बनाए रखने की अपेक्षा निर्धारित अवधि में अधिकतम वसूली उसके लिए अधिक आकर्षक हो सकती थी।

यही समस्या आगे बंगाल और बिहार के विभिन्न हिस्सों में किसान असंतोष का कारण बनी।

1783 का रंगपुर विद्रोह इसी व्यापक राजस्व व्यवस्था की विकृतियों को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

वह केवल स्थानीय अधिकारी के अत्याचार की कहानी नहीं था; उसके पीछे कंपनी द्वारा निर्मित राजस्व संरचना भी थी।

13. राजस्व निर्धारण की समस्या : कंपनी को स्वयं नहीं पता था कि जमीन कितना दे सकती है

कंपनी प्रशासन की सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या जानकारी की कमी थी।

कंपनी के पास इन प्रश्नों के विश्वसनीय और समान अभिलेख नहीं थे।

इसलिए शुरुआती दशकों में राजस्व व्यवस्था लगातार प्रयोगों से गुजरी।

कभी अल्पकालीन बंदोबस्त, कभी पांच वर्षीय व्यवस्था, कभी वार्षिक बंदोबस्त और अंततः दीर्घकालीन स्थिरता की खोज।

इसी खोज ने आगे दशकीय बंदोबस्त और फिर स्थायी बंदोबस्त का रास्ता बनाया।

14. जमीन को मापना क्यों राजनीतिक काम था?

भूमि सर्वेक्षण देखने में तकनीकी काम लगता है।

लेकिन औपनिवेशिक शासन में यह सत्ता का उपकरण था।

उसकी सीमा तय करना, उसकी श्रेणी निर्धारित करना, उत्पादन का अनुमान लगाना, राजस्व तय करना, और यह दर्ज करना कि उस पर अधिकार किसका है।

इससे मौखिक और परंपरागत भूमि संबंध धीरे-धीरे लिखित अभिलेखों में बदलने लगे।

और जिस अधिकार का नाम सरकारी अभिलेख में दर्ज हुआ, उसकी कानूनी शक्ति बढ़ सकती थी।

जो अधिकार केवल स्थानीय स्मृति, परंपरा या समुदाय की मान्यता पर आधारित था, वह कमजोर पड़ सकता था।

आदिवासी क्षेत्रों में आगे यही समस्या और गंभीर रूप लेने वाली थी।

15. अदालत, दस्तावेज और नया भूमि संबंध

कंपनी शासन ने केवल राजस्व प्रशासन नहीं बदला। उसने न्यायिक संरचना को भी पुनर्गठित किया।

अब भूमि और राजस्व विवादों में लिखित प्रमाण, अभिलेख, पट्टे और कानूनी श्रेणियों का महत्व बढ़ने लगा।

पूर्व-औपनिवेशिक समाज में भूमि-अधिकार की रक्षा कई बार समुदाय, परंपरा और स्थानीय सत्ता करती थी।

औपनिवेशिक व्यवस्था में धीरे-धीरे प्रश्न होने लगा—

दस्तावेज किसके पास है? अभिलेख में नाम किसका है? राजस्व किसके नाम निर्धारित है?

यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक आधुनिकीकरण नहीं था। इसने ग्रामीण शक्ति-संतुलन को भी प्रभावित किया।

16. कर्ज, महाजन और भूमि

कठोर राजस्व मांग का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीण ऋण पर पड़ा।

राजस्व का भुगतान निश्चित समय पर करना था, लेकिन कृषि उत्पादन अनिश्चित था।

ऐसी स्थिति में किसान को राजस्व या लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता था।

इससे साहूकार और महाजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण हो गए।

आगे चलकर कर्ज, गिरवी, न्यायालय और भूमि हस्तांतरण का गठजोड़ किसान और विशेषकर आदिवासी भूमि-विच्छेदन का बड़ा कारण बना।

दक्कन से संथाल परगना और छोटानागपुर तक इसके अलग-अलग रूप दिखाई देंगे।

17. कंपनी शासन में ‘बकाया’ की नई शक्ति

राजस्व राज्य का सबसे कठोर तत्व था—निर्धारित रकम समय पर जमा करने की बाध्यता।

राजस्व बकाया केवल आर्थिक समस्या नहीं रहा; उसके कानूनी और प्रशासनिक परिणाम थे।

आगे स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत यह सिद्धांत और कठोर हुआ, जब राजस्व न चुका पाने वाले जमींदारों की संपदाएं नीलाम की जा सकती थीं।

इससे भूमि और राजस्व अधिकार अधिक गहराई से बाजार से जुड़ गए।

यानी भूमि अब केवल वंश, परंपरा और राजनीतिक अधिकार से नहीं बल्कि भुगतान क्षमता से भी जुड़ने लगी।

18. कंपनी को स्थायी व्यवस्था क्यों चाहिए थी?

1765 से 1780 के दशक तक लगातार प्रयोगों ने कंपनी को एक बात समझा दी—

बार-बार राजस्व निर्धारण प्रशासनिक रूप से महंगा, विवादास्पद और अस्थिर था।

कंपनी को ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिसमें—

राजस्व निश्चित हो, जिम्मेदार व्यक्ति स्पष्ट हो, वसूली नियमित हो, प्रशासनिक खर्च कम हो और कृषि विस्तार के लिए कोई प्रोत्साहन भी बने।

इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बहस तेज हुई कि भूमि का वास्तविक स्वामी किसे माना जाए।

इसका उत्तर तय करने वाला था कि कर किससे लिया जाएगा और ग्रामीण सत्ता किसके हाथ में जाएगी।

19. कॉर्नवालिस और स्थायी समाधान की खोज

1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर-जनरल बने।

उनके समय में बंगाल की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था को अधिक स्थायी रूप देने का प्रयास तेज हुआ।

ब्रिटिश अधिकारियों में यह धारणा मजबूत हुई कि यदि जमींदारों को भूमि पर सुरक्षित और दीर्घकालीन अधिकार दिए जाएं और उनसे राज्य का राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दिया जाए, तो वे कृषि सुधार में निवेश करेंगे।

जमींदार को अतिरिक्त उत्पादन से लाभ मिलेगा।

लेकिन इसमें एक बुनियादी प्रश्न दब गया—

जिस किसान ने पीढ़ियों से जमीन जोती, उसके अधिकार का क्या होगा?

20. 1765 से 1793 : केवल 28 वर्ष, लेकिन भूमि संबंध बदलने लगे

1765 की दीवानी और 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बीच केवल 28 वर्ष थे।

लेकिन इन 28 वर्षों में एक ऐतिहासिक प्रक्रिया आकार ले चुकी थी।

1772 — द्वैध शासन समाप्त; कंपनी का प्रत्यक्ष राजस्व नियंत्रण बढ़ा।

1770–80 के दशक — राजस्व ठेकेदारी और अलग-अलग बंदोबस्तों के प्रयोग।

1783 — रंगपुर जैसे क्षेत्रों में राजस्व अत्याचार के विरुद्ध बड़ा कृषक प्रतिरोध।

1789–90 के आसपास — दशकीय बंदोबस्त की दिशा।

इस पूरी प्रक्रिया को केवल प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला कहना पर्याप्त नहीं होगा।

यह वास्तव में औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया थी।

21. राजस्व राज्य कैसे औपनिवेशिक राज्य बना?

कंपनी की शक्ति का आर्थिक चक्र अब स्पष्ट था—

कृषक उत्पादन → भू-राजस्व → कंपनी का कोष → सेना और प्रशासन → राजनीतिक विस्तार → नया क्षेत्र → नया राजस्व।

यह चक्र औपनिवेशिक विस्तार की वित्तीय रीढ़ बना।

भारत से प्राप्त संसाधन भारत में ब्रिटिश राजनीतिक-सैन्य विस्तार को भी वित्तपोषित करने लगे।

इसलिए 1765 को केवल बंगाल के इतिहास की घटना नहीं माना जा सकता।

यह उस मॉडल का आरंभ था जिसके माध्यम से कंपनी एक व्यापारिक निगम से क्षेत्रीय साम्राज्य में बदल गई।

22. किसान के लिए वास्तविक परिवर्तन क्या था?

किसान के दृष्टिकोण से सत्ता परिवर्तन का अर्थ केवल यह नहीं था कि मुगल सम्राट के स्थान पर कंपनी आ गई।

उसके जीवन में धीरे-धीरे अधिक गहरा परिवर्तन आया।

राजस्व अधिक व्यवस्थित रूप से निर्धारित हुआ।

भूमि और राजस्व अधिकार नीलामी तथा बाजार से जुड़े।

महाजन और ऋण संबंधों का प्रभाव बढ़ा।

भूमि पर अलग-अलग परंपरागत अधिकारों को औपनिवेशिक कानून की निश्चित श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई।

23. आदिवासी क्षेत्रों के लिए इसके दूरगामी परिणाम

1765 की दीवानी मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विशाल क्षेत्र से संबंधित थी। इस भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे अनेक इलाके भी थे जहां आदिवासी समुदायों की विशिष्ट भूमि और सामाजिक व्यवस्थाएं थीं।

जैसे-जैसे औपनिवेशिक राजस्व प्रशासन सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचा, स्थानीय समुदायों की भूमि को भी राजस्व, सर्वेक्षण और कानूनी स्वामित्व की नई दृष्टि से देखा जाने लगा।

यहीं भविष्य के संघर्षों की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

स्थानीय मुखिया का दर्जा बदल सकता था।

बाहरी राजस्व मध्यस्थ प्रवेश कर सकते थे।

और सामुदायिक भूमि-अधिकार सरकारी अभिलेख में पूरी तरह प्रतिबिंबित न होने पर कमजोर हो सकते थे।

आगे कोल विद्रोह, संथाल हूल और मुंडा उलगुलान जैसे आंदोलनों को समझने में यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

24. 1765 का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन

1765 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली व्यापारिक संस्था बन चुकी थी।

लेकिन दीवानी ने उसे कुछ बिल्कुल नया दिया—

भारतीय कृषि अधिशेष पर संस्थागत दावा।

यहीं से कंपनी का संबंध भारतीय गांव से प्रत्यक्ष और स्थायी होने लगा।

अब किसान द्वारा पैदा की गई फसल केवल किसान, स्थानीय बाजार, जमींदार और भारतीय राज्य व्यवस्था का विषय नहीं थी।

उस उत्पादन का एक हिस्सा ऐसी विदेशी व्यापारिक सत्ता की वित्तीय संरचना में प्रवेश कर रहा था जिसका नियंत्रण अंततः भारत से बाहर स्थित था।

इसी कारण 1765 भारतीय आर्थिक इतिहास की निर्णायक सीमारेखाओं में से एक है।

25. निष्कर्ष : व्यापारी से राजस्व शासक तक

प्लासी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक प्रभाव दिया।

दीवानी ने उसे राजस्व राज्य बनाया।

और राजस्व राज्य बनने के बाद ही कंपनी के सामने भूमि को परिभाषित करने की अनिवार्यता पैदा हुई।

क्या राजस्व अधिकार विरासत में मिलेगा?

इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए कंपनी ने भारतीय भूमि संबंधों को पुनर्गठित करना शुरू किया।

इसलिए 12 अगस्त 1765 केवल मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को राजस्व अधिकार दिए जाने की तारीख नहीं है। भारतीय किसान इतिहास की दृष्टि से यह उस लंबे परिवर्तन की शुरुआत है जिसमें परंपरागत बहुस्तरीय भूमि-अधिकार धीरे-धीरे औपनिवेशिक संपत्ति, जमींदारी और काश्तकारी की कानूनी श्रेणियों में ढाले जाने लगे।

और इसी प्रक्रिया का पहला बड़ा संस्थागत निष्कर्ष 1793 में सामने आया।

स्थायी बंदोबस्त।

वह व्यवस्था जिसने बंगाल के भूमि संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मूल प्रश्न छोड़ दिया—

कंपनी ने जिस जमींदार को राजस्व के लिए जिम्मेदार बनाया, क्या उसे मजबूत करते हुए उसने वास्तविक खेती करने वाले किसान के अधिकार को कमजोर कर दिया?

अगला अध्याय

स्थायी बंदोबस्त, 1793 — जमींदार को भूमि व्यवस्था के केंद्र में रखने का औपनिवेशिक प्रयोग और किसान का बदलता अधिकार

खंड 3

स्थायी बंदोबस्त, 1793 — जमींदार को भूमि व्यवस्था के केंद्र में रखने का औपनिवेशिक प्रयोग और किसान का बदलता अधिकार

भारतीय भूमि-अधिकार के इतिहास में 1793 का स्थायी बंदोबस्त एक निर्णायक मोड़ था। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग तीन दशकों तक इस प्रश्न से जूझती रही कि विशाल कृषि क्षेत्र से राजस्व नियमित, अनुमानित और कम प्रशासनिक लागत पर कैसे प्राप्त किया जाए। विभिन्न अल्पकालीन बंदोबस्तों, राजस्व ठेकेदारी और प्रयोगों के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में इसका उत्तर मिला—राज्य की मांग को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया जाए और जमींदारों तथा अन्य मान्य भू-अधिकारियों को उस राजस्व के भुगतान के लिए स्थायी रूप से उत्तरदायी बनाया जाए।

22 मार्च 1793 की घोषणा ने पहले किए गए दशकीय बंदोबस्त के राजस्व निर्धारण को स्थायी घोषित करने की दिशा स्पष्ट की। संबंधित विनियमों में यह कहा गया कि जमींदारों, स्वतंत्र ताल्लुकेदारों और अन्य मान्य भू-अधिकारियों से निर्धारित सरकारी जमा अब हमेशा के लिए निश्चित रहेगा और उनके उत्तराधिकारी भी उसी निर्धारित रकम पर संपदा धारण कर सकेंगे।

यह केवल कर निर्धारण की तकनीक नहीं थी।

इससे बंगाल के ग्रामीण समाज में तीन प्रश्न नए ढंग से परिभाषित हुए—

राज्य किससे राजस्व लेगा? भूमि पर कानूनी रूप से प्रधान अधिकार किसका होगा? और वास्तविक खेती करने वाले रैयत की स्थिति क्या होगी?

इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों ने आगे जमींदारी, काश्तकारी, बेदखली, लगान और किसान प्रतिरोध के पूरे इतिहास को प्रभावित किया।

1. स्थायी बंदोबस्त की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?

1765 में दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस किया कि केवल सैन्य विजय से औपनिवेशिक शासन नहीं चल सकता। उसे नियमित आय चाहिए थी।

बंगाल की आय का सबसे बड़ा स्रोत कृषि था।

लेकिन कंपनी के सामने गंभीर कठिनाइयां थीं।

किस क्षेत्र की वास्तविक कृषि क्षमता कितनी है, कौन जमीन का वास्तविक अधिकारी है, किसान कितना लगान देता है, जमींदार कितना रखता है, और राज्य का उचित हिस्सा कितना होना चाहिए।

1765 से 1790 तक कंपनी ने कई प्रकार के प्रयोग किए। कहीं राजस्व ठेके पर दिया गया, कहीं अल्पकालीन बंदोबस्त हुए, कहीं पांच वर्ष के लिए निर्धारण हुआ और फिर वार्षिक व्यवस्था की ओर वापसी हुई।

इन लगातार परिवर्तनों से राजस्व प्रशासन अस्थिर बना रहा।

कंपनी को ऐसा मॉडल चाहिए था जिसमें सरकार पहले से जानती हो कि हर वर्ष कितनी आय प्राप्त होगी।

2. दशकीय बंदोबस्त से स्थायी बंदोबस्त तक

1780 के दशक के अंत में सरकार ने पहले दस वर्षों के लिए राजस्व निर्धारित करने का निर्णय किया।

बंगाल में 1789, बिहार में 1789 और उड़ीसा में 1790 के आसपास दशकीय बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई।

इन प्रारंभिक विनियमों में ही संकेत दिया गया था कि यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की स्वीकृति मिली तो दस वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व को आगे हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय किया जा सकता है। 1793 में यही हुआ।

कॉर्नवालिस ने घोषणा की कि सरकार जिस भू-राजस्व को जमींदारों और अन्य मान्य भू-अधिकारियों से ले रही है, वह भविष्य में नहीं बढ़ाया जाएगा।

स्थायी बंदोबस्त।

3. वास्तव में क्या स्थायी किया गया था?

यहां सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतर समझना आवश्यक है।

1793 में सीधे तौर पर किसान द्वारा जमींदार को दिए जाने वाले लगान को स्थायी नहीं किया गया था।

जमींदार अथवा मान्य भू-अधिकारी द्वारा सरकार को दिया जाने वाला भू-राजस्व।

यदि किसी जमींदारी पर सरकार को एक निश्चित वार्षिक राशि देनी थी, तो सरकार ने वचन दिया कि भविष्य में कृषि उत्पादन बढ़ने, जमीन का विस्तार होने या किराया बढ़ने के बावजूद वह अपने निर्धारित राजस्व को नहीं बढ़ाएगी।

अर्थात अतिरिक्त वृद्धि का बड़ा हिस्सा जमींदार के पास रह सकता था।

यही आर्थिक प्रोत्साहन इस व्यवस्था का मूल था।

4. कॉर्नवालिस की कल्पना : एक सुधारक भू-स्वामी वर्ग

स्थायी बंदोबस्त के समर्थकों का अनुमान था कि यदि जमींदार को यह भरोसा दिया जाए कि सरकार भविष्य में उससे अधिक राजस्व नहीं मांगेगी, तो वह अपनी संपदा में सुधार करेगा।

नई जमीन खेती में लाएगा, सिंचाई कराएगा, कृषि विस्तार करेगा, किसानों को बसाएगा और उत्पादन बढ़ाएगा।

उत्पादन बढ़ने से जमींदार की आय बढ़ेगी।

इस प्रकार जमींदार को कृषि सुधार में निवेश करने का आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।

1793 की घोषणा में स्वयं यह आशा व्यक्त की गई थी कि स्थायी राजस्व निर्धारण से भू-अधिकारी अपनी संपदाओं के सुधार और खेती के विस्तार में रुचि लेंगे क्योंकि सुधार का लाभ भविष्य में बढ़ी हुई सरकारी मांग से नहीं छिना जाएगा।

यह ब्रिटिश भूमि नीति के पीछे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था।

लेकिन व्यवहार इसकी अपेक्षा कहीं अधिक जटिल निकला।

5. क्या अंग्रेजों ने जमींदारों को पहली बार भूमि का मालिक बनाया?

इस प्रश्न का उत्तर केवल ‘हां’ या ‘नहीं’ में देना भ्रामक होगा।

स्थायी बंदोबस्त से पहले भी बंगाल के जमींदारों के वंशानुगत, राजस्व और क्षेत्रीय अधिकार थे।

वे केवल कंपनी द्वारा नियुक्त साधारण कर-कर्मचारी नहीं थे।

लेकिन उनका अधिकार आधुनिक अंग्रेजी निजी संपत्ति के अधिकार जैसा भी नहीं था।

रैयत के प्रथागत अधिकार, ताल्लुकेदारों के अधिकार, गांव समुदाय के दावे और राज्य का राजस्व अधिकार

कंपनी शासन ने इन जटिल अधिकारों में से जमींदार के अधिकार को अधिक स्पष्ट, वंशानुगत, हस्तांतरणीय और संपत्ति-सदृश कानूनी स्वरूप दिया।

समकालीन विनियम स्वयं जमींदारों, स्वतंत्र ताल्लुकेदारों और अन्य व्यक्तियों को “actual proprietors” अर्थात वास्तविक भू-अधिकारी की श्रेणी में रखते थे।

आधुनिक इतिहासलेखन भी इस परिवर्तन को केवल ‘कर वसूलने वाले को अचानक मालिक बना देना’ जितना सरल नहीं मानता। प्रश्न यह था कि औपनिवेशिक राज्य बहुस्तरीय पुराने अधिकारों में आधुनिक संपत्ति-अधिकार किस स्तर पर स्थापित करे। स्थायी बंदोबस्त ने इसका उत्तर जमींदार और अन्य मान्य राजस्व भू-अधिकारियों के पक्ष में दिया।

6. जमींदार को मिला सबसे बड़ा लाभ क्या था?

लेकिन जमींदार द्वारा रैयत से प्राप्त आय उसी प्रकार हमेशा के लिए स्थिर नहीं की गई।

मान लीजिए किसी संपदा से 1793 में कुल आय 15,000 रुपये थी और सरकार ने उससे 10,000 रुपये वार्षिक राजस्व निश्चित किया।

खेती बढ़ी, नई जमीन आबाद हुई, कृषि कीमतें बढ़ीं और जमींदार की कुल प्राप्ति 30,000 रुपये हो गई,

तो सरकार फिर भी पुराने निर्धारित राजस्व तक सीमित रहती।

अंतर का लाभ जमींदार और उसके अधीन विभिन्न मध्यस्थों के पास जा सकता था।

इस प्रकार भविष्य की कृषि वृद्धि पर राज्य ने अपने संभावित अतिरिक्त दावे का बड़ा हिस्सा छोड़ दिया।

7. लेकिन जमींदार के ऊपर एक कठोर शर्त थी

स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार को सुरक्षा दी, लेकिन सरकार को राजस्व भुगतान के मामले में कठोर अनुशासन भी लगाया।

राजस्व निश्चित था, पर उसका भुगतान समय पर होना आवश्यक था।

1793 की घोषणा में साफ कहा गया कि सूखा, बाढ़ या अन्य मौसमी विपत्ति के आधार पर भविष्य में राजस्व स्थगन अथवा छूट के दावों को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। बकाया होने पर संपदा का पूरा या आवश्यक हिस्सा बेचा जा सकता था।

जमींदार को भविष्य की वृद्धि का लाभ मिला।

लेकिन फसल खराब होने का जोखिम पूरी तरह सरकार ने अपने ऊपर नहीं लिया।

राजस्व मांग निश्चित भी थी और कठोर भी।

8. ‘सूर्यास्त कानून’ की प्रसिद्ध धारणा

स्थायी बंदोबस्त से जुड़ी लोकप्रिय ऐतिहासिक भाषा में ‘सनसेट लॉ’ या ‘सूर्यास्त कानून’ का उल्लेख मिलता है।

इसका आशय उस कठोर राजस्व अनुशासन से है जिसमें निर्धारित तारीख तक सरकारी राजस्व का भुगतान न करने पर जमींदारी के विरुद्ध कार्रवाई और अंततः बिक्री संभव थी।

बाद के राजस्व बिक्री कानूनों ने इसे अधिक व्यवस्थित किया।

इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक पुराने जमींदार अपनी संपदाएं खो बैठे और नए खरीदार भूमि बाजार में प्रवेश करने लगे।

इससे जमींदारी केवल वंशानुगत सत्ता नहीं रही।

वह तेजी से खरीदी और बेची जा सकने वाली राजस्व-संपत्ति भी बनने लगी।

9. जमीन बाजार में कैसे प्रवेश करने लगी?

स्थायी बंदोबस्त का एक दूरगामी परिणाम था भूमि-अधिकारों का अधिक स्पष्ट बाजारीकरण।

वंशानुगत हो, बेचा जा सके, गिरवी रखा जा सके और राजस्व बकाया पर नीलाम किया जा सके,

तो वह आधुनिक संपत्ति के बहुत करीब पहुंच जाता है।

1793 के विनियमों ने भू-अधिकारियों के हस्तांतरण और उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को भी अधिक स्पष्ट कानूनी ढांचे में रखा। उसी वर्ष के उत्तराधिकार विनियम ने कई जमींदारियों पर प्रचलित ज्येष्ठाधिकार जैसी सीमाओं को हटाकर हिंदू और मुस्लिम उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार विभाजन को स्थान दिया।

10. किसान कहां खड़ा था?

स्थायी बंदोबस्त का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न यही है।

सरकार और जमींदार का संबंध स्पष्ट कर दिया गया।

जमींदार और किसान के संबंध का क्या हुआ?

सरकार जानती थी कि रैयत कमजोर स्थिति में पड़ सकता है।

1793 की घोषणा में यह भी कहा गया कि शासन को आश्रित ताल्लुकेदारों, रैयतों और अन्य कृषकों की रक्षा के लिए आवश्यक विनियम बनाने का अधिकार रहेगा। जमींदारों से किसानों के प्रति ‘सद्भाव और संयम’ से व्यवहार करने की अपेक्षा भी व्यक्त की गई।

यह स्वयं इस बात का संकेत था कि स्थायी बंदोबस्त में संभावित शक्ति-असंतुलन को प्रशासन पहचानता था।

लेकिन सिद्धांत और व्यावहारिक सुरक्षा में बड़ा अंतर था।

11. रैयत का पुराना अधिकार समाप्त नहीं हुआ था

यह कहना भी गलत होगा कि 1793 में सभी किसानों के पुराने अधिकार एक झटके में खत्म कर दिए गए।

बंगाल में अनेक रैयतों के परंपरागत और वंशानुगत काश्तकारी अधिकार थे।

वे केवल जमींदार के दैनिक आदेश पर खेत जोतने वाले मजदूर नहीं थे।

कई जगह लंबे समय से खेती करने वाले कृषकों को स्थानीय मान्यता और प्रथागत सुरक्षा प्राप्त थी।

समस्या यह थी कि औपनिवेशिक कानून ने जमींदार के अधिकार को जिस स्पष्टता और मजबूती से परिभाषित किया, उसी स्तर पर सभी कृषकों के अधिकार तुरंत दर्ज और सुरक्षित नहीं किए।

12. मालिक और काश्तकार के बीच शक्ति-असंतुलन

स्थायी बंदोबस्त के बाद राज्य का जमींदार से राजस्व निश्चित था।

लेकिन यदि जमींदार अपनी आय बढ़ाना चाहता था तो उसके सामने प्रमुख साधन थे—

नई भूमि खेती में लाना और रैयत से प्राप्त किराया बढ़ाना।

व्यवहार में दूसरा रास्ता कई बार आसान था।

यहीं से लगान वृद्धि, अतिरिक्त वसूली और काश्तकारी संबंधों पर संघर्ष बढ़ने लगा।

जमींदार अथवा उसके अधीन मध्यस्थों को किराया निर्धारण में पर्याप्त प्रभाव प्राप्त हुआ।

इससे किसान का वास्तविक आर्थिक बोझ केवल सरकारी राजस्व की स्थिरता से निर्धारित नहीं होता था।

13. पट्टा और कबूलियत क्यों महत्वपूर्ण थे?

कंपनी शासन ने प्रयास किया कि जमींदार और रैयत के संबंध लिखित रूप लें।

किसान को उसके खेत, लगान और शर्तों का विवरण देने वाले पट्टे तथा उससे संबंधित कबूलियत जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया।

1793 के दशकीय बंदोबस्त संबंधी नियमों में भू-अधिकारियों और अधीनस्थ धारकों के बीच अनुबंधों को स्पष्ट रखने तथा निर्धारित शर्तों से ऊपर अवैध वसूली को नियंत्रित करने की व्यवस्था मौजूद थी।

लेकिन बंगाल के विशाल ग्रामीण क्षेत्र में सभी संबंध तुरंत लिखित और पारदर्शी नहीं हो सके।

यहीं कागजी कानून और ग्रामीण व्यवहार के बीच दूरी बनी रही।

14. अबवाब : निर्धारित लगान के ऊपर अतिरिक्त बोझ

कृषक इतिहास में केवल मूल किराया महत्वपूर्ण नहीं था।

विभिन्न क्षेत्रों में जमींदार और मध्यस्थ अनेक प्रकार की अतिरिक्त वसूली करते थे जिन्हें व्यापक रूप से अबवाब जैसी श्रेणियों से जोड़ा जाता है।

औपनिवेशिक शासन ने कई अतिरिक्त वसूलियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

लेकिन व्यवहार में किसानों पर कानूनी लगान के अतिरिक्त सामाजिक, स्थानीय और अवैध दबाव जारी रह सकते थे।

यह समस्या बाद के किसान आंदोलनों में बार-बार दिखाई देगी।

15. जमींदार और किसान के बीच नए मध्यस्थ

स्थायी बंदोबस्त की कल्पना में सरकार के सामने अपेक्षाकृत सरल ढांचा था—

लेकिन वास्तविक बंगाल में संरचना जल्दी अधिक जटिल हो गई।

जमींदारों ने अपने नीचे विभिन्न स्तरों पर अधिकार और राजस्व हित पैदा किए।

पटनीदार, दरपटनीदार, ताल्लुकेदार, जोतदार और अन्य प्रकार के मध्यस्थ अलग-अलग क्षेत्रों में विकसित हुए।

कई बार वास्तविक किसान और मूल जमींदार के बीच कई स्तर खड़े हो गए।

इसे आगे चलकर व्यापक अर्थ में उप-सामंतीकरण या मध्यस्थीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा गया।

परिणाम यह हुआ कि गांव में किसान पर दबाव डालने वाला व्यक्ति हमेशा वही बड़ा जमींदार नहीं था जिसका नाम सरकारी अभिलेख में दर्ज था।

16. अनुपस्थित जमींदारी

स्थायी बंदोबस्त की एक और आलोचना अनुपस्थित भू-स्वामित्व से जुड़ी है।

कई बड़े भू-अधिकारी अपनी संपदाओं पर स्वयं रहने के बजाय नगरों—विशेषतः कलकत्ता—में रहने लगे और स्थानीय प्रबंधन कर्मचारियों तथा मध्यस्थों के हाथ में छोड़ दिया।

इससे कंपनी की मूल धारणा कमजोर हुई कि सुरक्षित भू-स्वामी स्वयं अपनी कृषि संपदा के सुधार में सक्रिय रुचि लेगा।

जहां जमींदार और किसान के बीच प्रत्यक्ष सामाजिक संबंध कमजोर हुआ, वहां राजस्व संग्रह अधिक नौकरशाही अथवा मध्यस्थ-प्रधान हो सकता था।

17. क्या स्थायी बंदोबस्त से कृषि सुधार हुआ?

इस प्रश्न पर इतिहासकारों में लंबे समय से बहस है।

कॉर्नवालिस की अपेक्षा थी कि निश्चित सरकारी राजस्व भू-स्वामी को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

कुछ क्षेत्रों में कृषि विस्तार हुआ।

लेकिन यह सिद्ध करना कठिन है कि इसका प्रमुख कारण केवल स्थायी बंदोबस्त था।

जमींदार को अधिक आय पाने के लिए कृषि तकनीक और सिंचाई में निवेश करना ही जरूरी नहीं था। वह किराया बढ़ाकर अथवा मध्यस्थ अधिकार पैदा करके भी आय बढ़ा सकता था।

इसलिए स्थायी बंदोबस्त ने अपने आप कृषि पूंजीवाद पैदा नहीं किया।

18. ब्रिटिश ‘इंग्लैंड जैसा भू-स्वामी वर्ग’ बनाने की धारणा

पुराने इतिहासलेखन में अक्सर कहा गया कि कॉर्नवालिस बंगाल में इंग्लैंड के जमींदार वर्ग जैसा एक वर्ग बनाना चाहता था।

इस तर्क में कुछ आधार अवश्य है—सुरक्षित निजी संपत्ति को कृषि सुधार और राजनीतिक स्थिरता से जोड़ने वाली ब्रिटिश सोच महत्वपूर्ण थी।

लेकिन नवीन शोध इसे अधिक जटिल तरीके से देखता है।

2026 में प्रकाशित तिर्थंकर रॉय का अध्ययन तर्क देता है कि स्थायी बंदोबस्त को केवल अंग्रेजी भू-स्वामित्व व्यवस्था की नकल के रूप में नहीं समझना चाहिए; यह कंपनी की राजकोषीय शक्ति को केंद्रित करने और विश्वसनीय राजस्व व्यवस्था बनाने की समस्या से भी पैदा हुआ था।

इसलिए स्थायी बंदोबस्त विचारधारा और राजकोष—दोनों की उपज था।

19. कंपनी को तत्काल क्या लाभ हुआ?

राजस्व की पूर्वानुमेयता।

अब कंपनी को हर कुछ वर्षों में पूरे बंगाल का नया आकलन करने की आवश्यकता नहीं थी।

उसे पता था कि संबंधित जमींदारी से कितनी रकम मिलनी है।

राजस्व वसूली का प्राथमिक दायित्व जमींदार पर था।

इसके कारण औपनिवेशिक प्रशासन की लागत और सूचना संबंधी कठिनाइयां कम हो सकती थीं।

इस अर्थ में स्थायी बंदोबस्त एक प्रशासनिक समझौता था—

कंपनी ने भविष्य की संभावित अतिरिक्त राजस्व वृद्धि छोड़ दी, बदले में तत्काल निश्चितता प्राप्त की।

20. कंपनी को दीर्घकाल में क्या नुकसान हुआ?

यही स्थायी बंदोबस्त का दूसरा पक्ष था।

राजस्व ‘हमेशा के लिए’ निश्चित कर दिया गया था।

यदि कृषि उत्पादन और कीमतें आने वाले दशकों में बहुत बढ़ीं, तो सरकार उस वृद्धि का अनुपातिक हिस्सा भूमि राजस्व में नहीं ले सकती थी।

जमींदारों की किराया आय बढ़ सकती थी, लेकिन राज्य का निर्धारित राजस्व स्थिर रहता।

इसी कारण ब्रिटिश प्रशासन ने बाद में भारत के अधिकांश नए अधिग्रहित क्षेत्रों में बंगाल जैसा स्थायी बंदोबस्त दोहराया नहीं।

दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी और उत्तर-पश्चिम भारत में महलवाड़ी व्यवस्थाओं की ओर बढ़ने के पीछे इस अनुभव का भी प्रभाव था।

21. किसान की स्थिति तुरंत एक जैसी क्यों नहीं बदली?

कहीं गांव के समृद्ध कृषक स्वयं महत्वपूर्ण शक्ति बन गए।

इसलिए स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव सभी किसानों पर एक जैसा नहीं पड़ा।

कुछ पुराने रैयत मजबूत स्थिति में रहे।

कुछ क्षेत्रों में समृद्ध जोतदार वर्ग उभरा।

इसी विविधता के कारण बंगाल के कृषि इतिहास को केवल ‘जमींदार बनाम किसान’ की दो वर्गीय तस्वीर में नहीं बांधा जा सकता।

22. काश्तकारी अधिकार अब केंद्रीय राजनीतिक प्रश्न क्यों बने?

स्थायी बंदोबस्त ने सरकार और जमींदार का संबंध स्थायी कर दिया।

लेकिन किसान और जमींदार का संबंध अस्थिर रहा।

किस किसान को वंशानुगत कब्जे का अधिकार है?

कितने वर्षों तक खेती करने पर स्थायी काश्तकारी अधिकार बनता है?

जमींदार अतिरिक्त कर कितना ले सकता है?

किसान को लिखित पट्टा मिलना चाहिए या नहीं?

यही प्रश्न आगे उन्नीसवीं शताब्दी के बंगाल में किसान राजनीति की धुरी बने।

23. पाबना आंदोलन तक जाने वाली रेखा

1870 के दशक का पाबना किसान आंदोलन अचानक पैदा नहीं हुआ था।

उसके पीछे दशकों से विकसित हो रहा जमींदार–रैयत संबंध था।

किसान मुख्यतः स्वामित्व की क्रांति नहीं बल्कि—

अनुचित किराया वृद्धि, अवैध वसूली, बेदखली और काश्तकारी अधिकारों

इस संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि किसान के अधिकार अधिक स्पष्ट किए जाएं।

बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885

इस प्रकार 1793 से 1885 तक लगभग एक शताब्दी की भूमि राजनीति को एक सतत क्रम के रूप में पढ़ा जा सकता है।

24. स्थायी बंदोबस्त और आदिवासी क्षेत्र

इस अध्याय का संबंध केवल बंगाल के मैदानी कृषक समाज से नहीं था।

बंगाल प्रेसीडेंसी के विस्तृत प्रशासनिक भूगोल में आदिवासी क्षेत्र भी शामिल थे अथवा बाद में इसी राजस्व राज्य के विस्तार के प्रभाव में आए।

समस्या यह थी कि आदिवासी भूमि संबंध अक्सर व्यक्तिगत जमींदारी स्वामित्व के ढांचे से बिल्कुल अलग थे।

मुंडाओं की खूंटकट्टी जैसी प्रणालियों में भूमि का अधिकार—

वंश, गांव, जंगल साफ करके बसावट और सामुदायिक परंपरा

जब राजस्व प्रशासन ने इन क्षेत्रों में जमींदार, ठेकेदार और व्यक्तिगत अधिकार की श्रेणियां लागू कीं, तो स्थानीय व्यवस्था के साथ गंभीर टकराव पैदा हुआ।

25. ‘दिकू’ का प्रवेश केवल सांस्कृतिक प्रश्न नहीं था

आदिवासी इतिहास में ‘दिकू’ यानी बाहरी व्यक्ति का प्रश्न अक्सर सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में देखा जाता है।

लेकिन उसका गहरा भूमि-आर्थिक पक्ष था।

जमींदार, ठेकेदार, महाजन, व्यापारी और राजस्व अधिकारी

नए औपनिवेशिक ढांचे के साथ आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते थे।

कर्ज और बकाया भूमि अधिकार को प्रभावित कर सकते थे।

जिस समुदाय का अधिकार परंपरा पर आधारित था, वह लिखित कानूनी ढांचे में कमजोर पड़ सकता था।

आगे कोल विद्रोह 1831–32 और मुंडा उलगुलान 1899–1900 की जमीन इसी प्रकार के बदलावों से तैयार हुई।

26. संथालों के लिए भी भूमि प्रश्न क्यों केंद्रीय बना?

संथालों को जंगल साफ करके नई कृषि बसावटों में बसाया गया।

लेकिन जैसे-जैसे बाजार, महाजन, राजस्व व्यवस्था और बाहरी तत्वों का प्रभाव बढ़ा, उनकी भूमि और उत्पादन पर कर्ज का दबाव बढ़ता गया।

1855–56 के संथाल हूल के पीछे केवल महाजनी शोषण नहीं था।

वह भूमि, राजस्व, जमींदारी, कर्ज और औपनिवेशिक न्याय प्रणाली के संयुक्त संकट का परिणाम था।

इसलिए स्थायी बंदोबस्त को आदिवासी प्रतिरोधों से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।

27. स्थायी बंदोबस्त की उपलब्धियां

इतिहास का संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है।

व्यवस्था की कुछ प्रशासनिक उपलब्धियां थीं।

सरकार की भूमि-राजस्व आय पूर्वानुमेय हुई।

राजस्व प्रशासन के लिए स्पष्ट उत्तरदायी भू-अधिकारी तय हुए।

भूमि से जुड़े अधिकारों को लिखित और कानूनी स्वरूप देने की प्रक्रिया तेज हुई।

संपत्ति के हस्तांतरण और उत्तराधिकार को अधिक व्यवस्थित कानूनी आधार मिला।

कृषि विस्तार से भू-अधिकारी को अतिरिक्त लाभ रखने का प्रोत्साहन मिला।

लेकिन इन लाभों का वितरण समान नहीं था।

सबसे मजबूत कानूनी सुरक्षा किसान को नहीं बल्कि राजस्व भुगतान करने वाले भू-अधिकारी को मिली।

28. स्थायी बंदोबस्त की सबसे बड़ी सीमाएं

सरकार ने भविष्य की कृषि वृद्धि से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व का दावा स्थायी रूप से सीमित कर दिया।

जमींदार को मजबूत आर्थिक अधिकार मिला, लेकिन उससे कृषि निवेश सुनिश्चित नहीं हुआ।

रैयत के अधिकार उतनी स्पष्टता से सुरक्षित नहीं हुए।

जमींदार और किसान के बीच मध्यस्थों के अनेक स्तर विकसित हुए।

लगान वृद्धि और अतिरिक्त वसूली के संघर्ष समाप्त नहीं हुए।

ग्रामीण समाज की अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय भूमि व्यवस्था को आधुनिक ‘मालिक–काश्तकार’ जैसी कठोर श्रेणियों में समेटने का प्रयास किया गया।

29. क्या यह ‘सामंतवाद’ पैदा करने वाली व्यवस्था थी?

स्थायी बंदोबस्त को अक्सर बंगाल में औपनिवेशिक सामंतवाद का निर्माण कहा जाता है।

इसमें कुछ तथ्यात्मक आधार है, क्योंकि इसने भूमि से किराया प्राप्त करने वाले शक्तिशाली भू-स्वामी वर्ग को कानूनी सुरक्षा दी।

लेकिन ग्रामीण समाज इससे अधिक जटिल था।

जमींदारों के नीचे कई प्रकार के मध्यस्थ और समृद्ध कृषक थे।

जोतदार जैसे ग्रामीण वर्ग कई क्षेत्रों में स्वयं अत्यंत शक्तिशाली बने।

इसलिए बंगाल की कृषि संरचना को केवल ब्रिटिश सरकार–जमींदार–गरीब किसान की सीधी तीन मंजिली इमारत की तरह देखना पर्याप्त नहीं है।

सुगत बोस जैसे इतिहासकारों ने इसी जटिलता की ओर ध्यान दिलाया है—औपनिवेशिक कानून द्वारा बनाई गई भूमि की श्रेणियां और वास्तविक ग्रामीण सामाजिक संरचना पूरी तरह एक-दूसरे से मेल नहीं खाती थीं।

30. स्थायी बंदोबस्त का सबसे बड़ा वैचारिक परिवर्तन

पूर्व-औपनिवेशिक भारत में भूमि पर कई अधिकार एक साथ मौजूद हो सकते थे।

स्थायी बंदोबस्त ने इनमें से एक स्तर—राजस्व भुगतान करने वाले भू-अधिकारी—को औपनिवेशिक कानून में विशेष महत्व दिया।

इससे भारतीय भूमि संबंधों में एक वैचारिक परिवर्तन आया—

भूमि पर अधिकार का प्रश्न धीरे-धीरे ‘कानूनी संपत्ति’ के प्रश्न में बदलने लगा।

यही परिवर्तन आगे अदालत, बंधक, बिक्री, नीलामी और उत्तराधिकार के माध्यम से और गहरा हुआ।

31. जमींदार का अधिकार स्थायी, किसान का प्रश्न अधूरा

यही 1793 की व्यवस्था का सबसे संक्षिप्त सार हो सकता है।

सरकार भविष्य में उससे अधिक नहीं मांगेगी।

लेकिन यह उतनी सफलता से स्पष्ट नहीं हुआ—

उसके वंशानुगत अधिकार की सीमा क्या है।

और उसकी जमीन पर वास्तविक सुरक्षा किस कानून से मिलेगी।

इसलिए 1793 में जिस प्रश्न को स्थायी रूप से हल करने का दावा किया गया था, उसने वास्तव में काश्तकारी अधिकार का नया प्रश्न पैदा कर दिया।

32. 1793 से 1885 : अगली पूरी शताब्दी का संघर्ष

आने वाले लगभग सौ वर्षों में बंगाल की भूमि राजनीति लगातार इसी तनाव के इर्द-गिर्द घूमेगी।

स्थायी सरकारी राजस्व और मजबूत जमींदारी अधिकार।

रैयत का प्रथागत कब्जा, बढ़ता लगान और बेदखली का भय।

इसी तनाव से विभिन्न कानून और संघर्ष पैदा हुए।

पाबना किसान आंदोलन इसका बड़ा राजनीतिक रूप था।

और बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1885 इसका महत्वपूर्ण विधिक परिणाम।

33. पूरे भारत में स्थायी बंदोबस्त क्यों नहीं लागू हुआ?

यह प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

यदि व्यवस्था इतनी सफल थी तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में यही प्रणाली क्यों नहीं अपनाई?

बंगाल में राजस्व स्थायी करने के बाद सरकार कृषि वृद्धि से मिलने वाली अतिरिक्त आय में भाग नहीं ले सकती थी।

दूसरी ओर उसे महसूस हुआ कि कई क्षेत्रों में सीधे कृषक अथवा गांव समुदाय के साथ बंदोबस्त करना संभव है।

इससे दो वैकल्पिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ—

रैयतवाड़ी व्यवस्था

जिसमें राज्य सीधे रैयत से राजस्व संबंध स्थापित करता था।

महलवाड़ी व्यवस्था

जिसमें गांव अथवा महाल को राजस्व निर्धारण की प्रमुख इकाई बनाया गया।

इस प्रकार 1793 का प्रयोग भारतीय भू-राजस्व नीति का अंतिम उत्तर नहीं, बल्कि औपनिवेशिक प्रयोगशाला का पहला बड़ा मॉडल था।

34. भूमि-अधिकार के इतिहास में 1793 का वास्तविक महत्व

स्थायी बंदोबस्त का महत्व केवल इतना नहीं कि उसने एक जमींदार वर्ग पैदा अथवा मजबूत किया।

उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व यह है कि उसने भारतीय भूमि संबंधों में अधिकारों की प्राथमिकता बदल दी।

किसे हम संपत्ति का प्रधान धारक मानें?

उस भू-अधिकारी को जो हमारे साथ राजस्व बंदोबस्त करेगा।

इससे वास्तविक खेती करने वाले की स्थिति स्वाभाविक रूप से समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसे अपने अधिकार के लिए अलग कानूनी पहचान की जरूरत पड़ी।

यहीं से ‘काश्तकारी अधिकार’ आधुनिक भारतीय भूमि कानून का अलग विषय बनता गया।

35. निष्कर्ष : सरकार ने अपना हिस्सा स्थायी किया, लेकिन गांव का संघर्ष स्थायी नहीं हुआ

1793 के स्थायी बंदोबस्त का दावा था कि उसने बंगाल की भूमि व्यवस्था को स्थिरता दे दी।

जमींदार का राजस्व-संपत्ति अधिकार अधिक मजबूत और वंशानुगत हो गया।

भूमि हस्तांतरण और संपत्ति बाजार को स्पष्ट कानूनी आधार मिला।

इसके विपरीत एक नया संघर्ष शुरू हुआ—

जमींदार की संपत्ति बनाम किसान की जोत। कानूनी स्वामित्व बनाम प्रथागत अधिकार। स्थायी सरकारी राजस्व बनाम बदलता किसान लगान। भूमि से आय बनाम भूमि पर जीवन का अधिकार।

इसीलिए स्थायी बंदोबस्त को केवल भू-राजस्व प्रणाली कहना पर्याप्त नहीं है।

यह औपनिवेशिक भारत में भूमि को संपत्ति और किसान को काश्तकार की अधिक स्पष्ट कानूनी श्रेणियों में बांटने की निर्णायक प्रक्रिया थी।

और शायद इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास यही था—

जिस व्यवस्था ने जमींदार के प्रति सरकार की मांग को हमेशा के लिए निश्चित किया, उसने किसान के प्रति जमींदार की मांग को उसी तरह हमेशा के लिए निश्चित नहीं किया।

यही असमानता आगे किसान प्रश्न की केंद्रीय धुरी बनी।

पाबना में किसान पूछेंगे कि उनका पुराना जोत-अधिकार कहां गया।

संथाल और मुंडा पूछेंगे कि उनके पूर्वजों द्वारा बसाई गई जमीन पर बाहरी अधिकार कैसे स्थापित हुआ।

और औपनिवेशिक सरकार अंततः स्वीकार करेगी कि केवल जमींदार के अधिकार को परिभाषित करके कृषि समाज को स्थिर नहीं किया जा सकता।

उसे किसान के अधिकार को भी कानून में परिभाषित करना होगा।

अगला अध्याय

जमींदारी व्यवस्था और कृषक — लगान, अबवाब, बेदखली, बकाया, कुर्की और मध्यस्थों की बढ़ती श्रृंखला

घटना-क्रम

भूमि-अधिकार और औपनिवेशिक राजस्व राज्य की संक्षिप्त समयरेखा

पूर्व-औपनिवेशिक काल · बहुस्तरीय भूमि-अधिकारखेती करने वाले, ग्राम समुदाय, स्थानीय मुखिया, जमींदार और राज्य के अधिकार अलग-अलग स्तरों पर सहअस्तित्व रखते थे।
1600 · ईस्ट इंडिया कंपनीव्यापारिक निगम के रूप में स्थापित कंपनी ने धीरे-धीरे सैन्य और राजनीतिक शक्ति अर्जित की।
1757 · प्लासीबंगाल की राजनीति पर कंपनी का निर्णायक प्रभाव स्थापित हुआ और राजस्व नियंत्रण की राह खुली।
1764 · बक्सरकंपनी की सैन्य विजय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व अधिकार प्राप्त करने की स्थिति बनाई।
12 अगस्त 1765 · दीवानी अधिकारमुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की।
1765–72 · द्वैध शासनराजस्व कंपनी के नियंत्रण में और प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाबी ढांचे में रहने से जवाबदेही का संकट बढ़ा।
1770 · बंगाल का अकालअकाल और राजस्व दबाव ने औपनिवेशिक राजस्व राज्य की सामाजिक लागत को उजागर किया।
1772 · प्रत्यक्ष राजस्व प्रशासनकंपनी ने दीवानी प्रशासन पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया।
1780 का दशक · राजस्व प्रयोगइजारेदारी और अस्थिर बंदोबस्तों ने किसानों, मध्यस्थों और कंपनी के बीच संबंधों को अस्थिर बनाया।
1793 · स्थायी बंदोबस्तजमींदारों के देय राजस्व को स्थायी कर उन्हें व्यवस्था का केंद्र बनाया गया; कृषक अधिकार पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं हुए।
OCN ऐतिहासिक आकलन

औपनिवेशिक शासन ने भारत में पहली बार भूमि-अधिकार बनाए, यह धारणा भ्रामक है; उसने पहले से मौजूद बहुस्तरीय अधिकारों को राजस्व-संग्रह की अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्परिभाषित किया। 1765 की दीवानी ने कंपनी को राजस्व राज्य बनाया और 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार को केंद्र में रखकर किसान के प्रथागत अधिकारों को असुरक्षित छोड़ा। फिर भी पूरे भारत को बंगाल के मॉडल से समझना उचित नहीं—रैयतवारी, महालवारी और अनेक रियासती व्यवस्थाओं की अलग संरचनाएं थीं। यही विविधता आगे के किसान–आदिवासी संघर्षों में भूमि प्रश्न के अलग-अलग रूपों को समझाती है।

शोधार्थियों के लिए

प्राथमिक और प्रमुख द्वितीयक स्रोत

राष्ट्रीय अभिलेखागार — अभिलेख पटलदीवानी, राजस्व प्रशासन, स्थायी बंदोबस्त और औपनिवेशिक भूमि-व्यवस्था से जुड़े प्राथमिक अभिलेख।स्रोत तक जाएँ ↗
ब्रिटिश पुस्तकालय — इंडिया ऑफिस अभिलेखईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल राजस्व, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और भूमि बंदोबस्त के अभिलेख।स्रोत तक जाएँ ↗
बंगाल रेगुलेशन, 1793स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी अधिकार की कानूनी संरचना समझने के लिए औपनिवेशिक विनियम।स्रोत तक जाएँ ↗
ई-ज्ञानकोशपूर्व-औपनिवेशिक कृषि संबंध, दीवानी और भूमि-राजस्व व्यवस्थाओं पर अध्ययन सामग्री।स्रोत तक जाएँ ↗
भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषदभारतीय भूमि-अधिकार, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और कृषक इतिहास पर शोध-संसाधन।स्रोत तक जाएँ ↗
Economic and Political Weeklyभूमि सुधार, जमींदारी, काश्तकारी और औपनिवेशिक कृषि इतिहास पर शोध लेख।स्रोत तक जाएँ ↗

स्रोत-सावधानी: पूर्व-औपनिवेशिक भूमि-अधिकारों के लिए उपलब्ध सामग्री शाही दस्तावेजों, राजस्व अभिलेखों, क्षेत्रीय प्रथाओं और बाद की औपनिवेशिक व्याख्याओं पर आधारित है। ‘मालिकाना’, ‘जमींदार’, ‘रैयत’ और ‘राज्य’ जैसे शब्द अलग क्षेत्रों और कालों में अलग अर्थ रखते थे; आधुनिक निजी संपत्ति की अवधारणा को अतीत पर सीधे आरोपित करने से बचा गया है।